chap7 | केन्द्रीय संचार ब्यूरो

अध्याय VII - (मैनुअल -6) वापिस मुद्रण

सलाह देने के उद्‌देश्य से गठित दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों की समितियाँ, परिषदों, बोर्डों का विवरण

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में समाचार-पत्रों के इंपैनलमेंट/दरों का निर्धारण इत्यादि विभिन्न मामलों पर परामर्श के उद्‌देश्य हेतु दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों की गठित कई समितियाँ हैं। हालांकि, इन समितियों की बैठकें न तो जनता के लिए होती हैं और न ही उनके कार्यवृत्त जनता तक पहुँचते हैं। इस प्रकार की समितियों का विवरण निम्नलिखित हैः

प्रेस विज्ञापन

पैनल सलाहकार समिति

इस समिति का अध्यक्ष महानिदेशक/निदेशक विदृप्रनि होता है, समाचारपत्रों से तीन प्रतिनिधियों के अतिरिक्त इसमें पत्र सूचना कार्यालय में अपर प्रधान सूचना अधिकारी, प्रेस रजिस्ट्रार, प.सू.का. तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप सचिव/अवर सचिव शामिल होते हैं। यह समिति सरकारी विज्ञापनों को लेने के लिए इम्पैनलमेंट हेतु समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के आवेदनों पर विचार करती है।

दर संरचना समिति

भारत सरकार समय-समय पर दर संरचना का गठन करती है जिसकी अध्यक्षता लागत सलाहकार(लागत) वित मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा की जाती है। ए एस तथा एफ ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय; संयुक्त सचिव(वेतन एवं लेखा); महानिदेशक/निदेशक, विदृप्रनि इसके सदस्य तथा संयुक्त निदेशक(विज्ञापन) विदृप्रनि इसके संयोजक होते हैं जो विदृप्रनि के विज्ञापनों के लिए मौजूदा दर संरचना की समीक्षा करके उसे कार्यान्वित करते हैं तथा संबंधित शर्तों को ध्यान में रखते हुए नई दर संरचना का सुझाव देते हैं। समिति विचार-विमर्श के रूप में समाचार-पत्रों व उनके संघों के साथ बैठकें आयोजित करती है।

श्रव्य दृश्य
इम्पैनलमेंट सलाहकार समिति

इम्पैनलमेंट सलाहकार समिति में महानिदेशक/निदेशक विदृप्रनि द्वारा नामित क्षेत्रीय निदेशक व निदेशक/उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त आकाशवाणी/दूरदर्शन/फ़िल्म प्रभाग से उप सचिव/निदेशक स्तर के दो अधिकारी सदस्यों के रूप में होते हैं। श्रव्य-दृश्य खंड का प्रभारी संयुक्त निदेशक इस समिति का संयोजक व सदस्य सचिव होता है। ई ए सी श्रव्य-दृश्य निर्माताओं के आवेदनों पर विचार करते हैं तथा उन निर्माताओं के नाम की सिफारिश करता है जिनके पास व्यावसायिक निपुणता, अनुभव तथा विदृप्रनि में इम्पैनलमेंट हेतु वित्तीय आधार हो। समिति आवेदनों की छंटनी करती है, गुणवत्ता जाँच करती है तथा श्रव्य-दृश्य उत्पादों की दरों की संस्तुति करती है।

दर निर्धारण समिति

वित्तीय सलाहकार एवं मुखय लेखा अधिकारी तथा सू. और प्र. मंत्रालय के विभिन्न माध्यमों के प्रतिनिधियों की गठित समिति कार्य-निष्पादन गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए चैनलों द्वारा प्रस्तावित दरों का विश्लेषण करती है तथा विभिन्न चैनलों के लिए प्रसारण दरों की संस्तुति करती है। समिति इस संबंध में चैनलों के साथ चर्चा भी करती है।

मुद्रित प्रचार
पैनल सलाहकार समिति

समिति में संयुक्त निदेशक (मुद्रण प्रचार) तथा उत्पादन प्रबंधक (मुद्रण प्रचार) के अतिरिक्त महानिदेशक/निदेशक(विदृप्रनि), उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन प्रभाग; निदेशक, मुद्रण निदेशालय; आई. सी. ए. आर. तथा एन.सी.ई.आर.टी. के मुखय उत्पादन अधिकारी होते हैं। यह समिति मुद्रकों के इम्पैनलमेंट के लिए आन्तरिक समिति द्वारा छाँटे गए आवेदनों पर चर्चा करती है।

निर्धारित क्षतिपूर्ति समिति

इस समिति में उत्पादन प्रबंधक(मु.प्र.), वित्त विभाग तथा मुद्रित प्रचार स्कंध के विभागीय प्रमुख इसके सदस्य तथा क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त निदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। यह समिति मुद्रकों की ओर से होने वाली देरी, घटिया कर्म-कौशल इत्यादि मामलों तथा प्रूफ रीडिंग व मुद्रण के समय होने वाले बदलावों/परिवर्तनों के लिए मुद्रकों द्वारा मांगे जाने वाले अतिरिक्त दावों पर विमर्श करती हैं।

बाह्‌य प्रचार
बाह्‌य एजेंसियों के इम्पैनलमेंट हेतु निरीक्षण समिति

बाह्‌य प्रचार स्कंध, विदृप्रनि के अन्य अनुभाग तथा सू. और प्र. मंत्रालय की मीडिया इकाई के क्रमशः एक-एक प्रतिनिधि की गठित एक तीन-सदस्यीय समिति द्वारा उन एजेंसियों का निरीक्षण किया जाता है जिसकी विदृप्रनि की आन्तरिक छानबीन समिति द्वारा छांटा जाता है तथा बाह्‌य एजेंसियों का पैनल बनाने के लिए यह समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

दर समिति

संयुक्त निदेशक, उत्पादन प्रबंधक, एफए और सीएओ और सहायक उत्पादन प्रबंधकों से युक्त दर समिति, बाहरी प्रचार कार्य के लिए एकमात्र रियायतकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली दरों पर विचार करती है।

परिनिर्धारित नुकसानी समिति

आँचलिक निदेशक/संयुक्त निदेशक, उत्पादन प्रबंधक, वित्तीय सलाहकार एवं मुखय लेखाधिकारी तथा सहायक उत्पादन प्रबंधक(बाह्‌य प्रचार) सदस्यों से बनी परिनिर्धारित नुकसानी समिति एजेंसियों की तरफ से काम में होने वाली गलतियाँ पर विचार करती है ताकि उन पर जुर्माने के सुझावों को विनिद्रिष्ट किया जा सके।