chap17 | केन्द्रीय संचार ब्यूरो

अध्याय XVII - (मैनुअल-16) वापिस मुद्रण

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

नागरिक घोषणापत्र

निदेशालय का सूत्रबद्ध तथा प्रचालित नागरिक घोषणापत्र है जिसमें सेवा प्रदान करने के लिए समय, नियम तथा मानक बनाए गए हैं। घोषणापत्र वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तथा इसकी मुद्रित प्रतियां निदेशालय के सूचना तथा सुविधा पटल पर उपलब्ध हैं। नागरिक घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के अनुवीक्षण के लिए निदेशालय ने एक नोडल अधिकारी नामित किया है। नागरिक घोषणापत्र का नोडल अधिकारी निम्नानुसार है :-

श्री एस.पी. दास,
संयुक्त निदेशक,
कमरा सं0 6
पीटीआई बिल्डिंग,
3 रा तल, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23718790

वेबसाइट (http://www.davp.nic.in/)

निदेशालय की द्विभाषी वेबसाइट है (http://www.davp.nic.in) जिसमें ग्राहकों की सुविधा के लिए संगठन का विवरण, विभिन्न नियम तथा विनियम एवं डाउनलोड किए जाने वाले रूप में प्रपत्र उपलब्ध कराए गए हैं। वेबसाइट में समाचारों के ग्राहकों के साथ किए जाने वाले कारोबार का लेखा भी है। वेबसाइट में वरिष्ठ अधिकारियों के सम्पर्क ब्योरा के अलावा नागरिक घोषणापत्र भी है। समाचारपत्रों के ग्राहकों द्वारा बिलों की स्थिति को वेबसाइट के माध्यम से कहीं से भी देखा जा सकता है।

सूचना एवं सुविधा पटल

जनता को सूचना तथा सहायता प्रदान करने के लिए निदेशालय का कम्प्यूटरीकृत सूचना एवं सुविधा पटल है। सूचना तथा सुविधा पटल का ब्योरा और सूचना एवं सुविधा पटल के संपर्क अधिकारी का सम्पर्क विवरण निम्नानुसार है :-

सूचना एवं सुविधा पटल
3 रा तल, पीटीआई बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली
दूरभाष : 23710552

सम्पर्क अधिकारी:

श्री संजय सिंह
अनुभाग अधिकारी(कमरा सं0 25)
पीटीआई बिल्डिंग, 3रा तल,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23719876

लोक शिकायत निवारण तंत्र

निदेशालय में लोक शिकायत निवारण तंत्र का गठन किया गया है। निदेशालय का वरिष्ठ अधिकारी शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया जाता है जिसका सम्पर्क विवरण निम्नानुसार है :-

श्री एस.पी. दास,
संयुक्त निदेशक,
कमरा सं0 6
पीटीआई बिल्डिंग,
3 रा तल, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23718790

कोई भी व्यक्ति जो विदृप्रनि की सेवाओं से संतुष्ट नहीं है अथवा इस निदेशालय के किसी कार्य से व्यथित है वह शिकायत निवारण अधिकारी के माध्यम से अपनी शिकायत का निवारण कर सकता है तथा वह शिकायत को कार्यालय में प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर अपनी शिकायत पर की गई कार्रवाई की सूचना प्राप्त कर सकता है। शिकायत अधिकारी से बुधवार को सांय 3.00 बजे से 4.00 बजे के बीच बिना किसी पूर्व एपाइंटमेंट के मिला जा सकता है। यदि वह विदृप्रनि के शिकायत अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट नहीं होता है तो वह मामले को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के शिकायत अधिकारी के पास ले जा सकता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

श्री पी.के. त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव (नीति एवं लोक शिकायत),
कमरा नं. 659, ए-विंग, शास्त्री भवन,br /> डा. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23383857

सार्वजनिक दिवस

विदृप्रनि में बुधवार को सांय 3.00 बजे से 4.00 बजे तक पब्लिक डे होता है जब कोई भी व्यक्ति निदेशक, विदृप्रनि तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बिना किसी एपाइंटमेंट के मिल सकता है।

वार्षिक रिपोर्ट

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के बारे में आवश्यक सूचना उपलब्ध है जिसके साथ विदृप्रनि के पैनल में शामिल प्रकाशकों को किए गए कार्यों का लेखा भी उपलब्ध है।